21/11/2024

POK को आज़ाद करवाएगी मज़बूत सरकार विहिप नेता ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास

VHP leader Alok Kumar POK - Khabar Chauraha

POK को आज़ाद करवाएगी मज़बूत सरकार विहिप नेता ने कहा अनुच्छेद 370 अब इतिहास

VHP Leader alok Kumar KHabar Chauraha
VHP Leader alok Kumar Khabar Chauraha

विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष ने अलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 पर एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है। अलोक कुमार ने कहा है कि अब POK को आज़ाद करवाने का समय है.अलोक कुमार ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया, अलोक ने कहा कि जम्मू  कश्मीर इतिहास में भारत का अभिन्न अंग था और भविष्य में रहेगा। 

भारतीय जन संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए आलोक कुमार ने कहा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 370 पर दिया गया फैसला ही उनको को सच्ची श्रद्धांजलि है।  

ALOK kumar - POK will be free from pakistan

कौनसी सरकार करवाएगी POK को आज़ाद 

वरिष्ठ वकील और विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अलोक कुमार ने कहा कि अब 370 इतिहास की बात हो चुकी है जिससे भूल जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए।इसी के साथ अलोक कुमार ने जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए कहा कि का भी एक अधूरा एजेंडा है और वो है पाकिस्तान से POK को आज़ाद करवाना। 

अलोक कुमार ने विश्वास जताया कि एक मज़बूत और समर्पित सरकार जल्दी ही POK को आज़ाद करवाएगी। 

जम्मू कश्मीर को बताया भारत का 

आलोक कुमार ने कहा कि ‘जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बताने के लिए काफी है कि महाराजा हरिसिंह द्वारा साल 1947-48 में जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो अंतिम थे। लेकिन पिछली सरकारों के कुछ राजनीतिक नासमझी की कारण  जम्मू कश्मीर को उस वक्त अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दे दिया गया।’

development in jammu kashmir
development in jammu kashmir

जम्मू कश्मीर में  विकास कार्य 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया है कि अनुच्छेद 370 पर सरकार का फैसला वैध. आलोक कुमार ने ये भी उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे। बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 में लिए गए फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध माना और कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था।

 

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