1 अक्टूबर से होंगे लागू Public Provident Fund (PPF) के नए रूल्स
क्या आप भी PPF अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ? क्या आपने भी अपने 18 साल से छोटे बच्चो के लिए PPF अकाउंट खोला है तो ये खबर आपके लिए है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। पिछले महीने, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए मौजूदा PPF खातों को सुव्यवस्थित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थीं। ये नए नियम नाबालिगों (माइनर्स) के नाम पर खोले गए PPF अकाउंट्स, एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स और एनआरआई (NRI) के PPF अकाउंट्स के विस्तार से जुड़े हुए हैं।
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Public Provident Fund के नए नियम क्या हैं?
नाबालिगों के PPF अकाउंट्स
अगर PPF अकाउंट किसी नाबालिग के नाम पर खोला गया है, तो नए नियम में, नाबालिग के 18 साल की उम्र तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) की दर से ब्याज मिलेगा। साथ ही, अकाउंट की मैच्योरिटी (अवधि पूरी होना) की गणना नाबालिग के 18 साल का होने के बाद से शुरू होगी।
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एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स होने पर
1 अक्टूबर से लागू हो रहे PPF के नए नियमो के अंतर्गत अगर किसी के पास एक से ज्यादा PPF अकाउंट्स हैं, तो इन्वेस्टर के प्राइमरी (मुख्य) अकाउंट पर ही स्कीम के अंतर्गत ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि इन्वेस्ट अमाउंट वार्षिक सीमा से अधिक न हो। यदि इन्वेस्टर के दूसरे PPF अकाउंट में भी बैलेंस है, तो उसे प्राइमरी अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि कुल निवेश राशि वार्षिक सीमा के भीतर रहे। किसी भी अतिरिक्त PPF अकाउंट पर 0% ब्याज दर लागू होगी।
एनआरआई के PPF अकाउंट्स
अक्टूबर से Public Provident Fund के नियमो में NRI के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं। 1968 की PPF स्कीम के तहत खोले गए एनआरआई के एक्टिव PPF अकाउंट्स पर, जब फॉर्म H में रेजिडेंसी स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई थी, तो ऐसे खातों पर 30 सितंबर 2024 तक ब्याज मिलेगा। इसके बाद इन खातों पर 0% ब्याज दर लागू हो जाएगी।
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) क्या है?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय वित्तीय योजना है, जिसका उद्देश्य इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। यह योजना EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी के तहत आती है, यानी निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम, तीनों ही आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्स से मुक्त होते हैं।
Public Provident Fund में कौन निवेश कर सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक PPF अकाउंट खोल सकता है। यह अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है। 15 साल की अवधि तक इसका निवेश किया जाता है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।