अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो सेक्शन 10(13A) में पेरेंट्स को घर का किराये दे कर आप HRA में इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
Section 80C में आप प्लेग्रुप से नर्सरी तक के बच्चों तक की स्कूल फीस देकर भी इनकम टैक्स से बचा जा सकता हैं।
Section 80C में आप प्लेग्रुप से नर्सरी तक के बच्चों तक की स्कूल फीस देकर भी इनकम टैक्स से बचा जा सकता हैं।
अगर आपके परेंट्स 65 साल के उप्पर हैं तो उनके और परिवार के लिए Health Insurance लेकर आप 50000 तक का टैक्स बचा सकते हैं।
अगर आपके पेरेंट्स 60 साल के ऊपर हैं, तो उसके मेडिकल खर्चो पर आप को 50000 तक का इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता हैं।
अगर आपके पेरेंट्स 60 साल के ऊपर हैं, तो उसके मेडिकल खर्चो पर आप को 50000 तक का इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता हैं।
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